इस्पात मंत्रालय को सौंपे गए विभिन्न कार्यो का निपटान करने के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए सामान्य मानदंड निम्नलिखित हैं। तथापि, मामले की विशिष्ट प्रकृति को देखते हुए इनमें परिवर्तन हो सकता है।
क्र.सं. | मामले की किस्म | मामलों का निपटान करने के लिए समय-सीमा |
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1. | सामान्य भविष्य निधि से अग्रिम/वापसी जिसमें कार्यालयाध्यक्ष का अनुमोदन अपेक्षित है जिसमें विभागाध्यक्ष का अनुमोदन अपेक्षित है | 3 दिन 3 दिन 1 सप्ताह |
2. | अर्जित छुट्टी/परिणत छुट्टी प्रदान करना/छुट्टी बढ़ाना | 2 दिन |
3. | अग्रिम – यात्रा भत्ता/छुट्टी यात्रा रियायत/ स्थानांतरण यात्रा भत्ता | 5 दिन |
4. | त्यौहार अग्रिम के लिए आवेदन | त्यौहार से एक सप्ताह पहले |
5. | अग्रिम – टेबल फैन, बाइसाइकल | 1 सप्ताह |
6. | अग्रिम – मोटर कार/स्कूटर/कंप्यूटर जिनमें नियम में ढील अपेक्षित नहीं है जिनमें नियम में ढील अपेक्षित है | 1 सप्ताह 2 सप्ताह |
6 क | पूर्ण ब्यौरा/दस्तावेज प्राप्त होने के बाद भवन निर्माण अग्रिम प्रदान करना | 1 सप्ताह |
7. | छुट्टी वेतन के लिए अग्रिम | 1 सप्ताह |
8. | मानदेय समिति के विचारार्थ मानदेय के मामले | 1 सप्ताह |
9. | कार्यभार ग्रहण करने/त्यागने की रिपोर्ट के पश्चात नियुक्ति/प्रत्यावर्तन के लिए अधिसूचना जारी करना | 3 दिन |
10. | वेतन निर्धारण | 3 दिन |
11. | वेतन वृद्धि देना | संबंधित माह के 1 सप्ताह तक |
12. | स्टाफ की शिकायतें | 1 सप्ताह |
13. | विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने के लिए सूचना | 3 दिन |
क्र.सं. | मामले की किस्म | मामले का निपटान करने के लिए लिया जाने वाला समय |
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1 | मोटर कार की मरम्मत | 15 दिन |
2 | वाहन को किराए पर लेना | 15 दिन |
3 | हवाई यात्रा टिकट की खरीद | 15 दिन |
4 | फर्नीचर की मरम्मत | 15 दिन |
5 | फर्नीचर की खरीद | 15 दिन |
6 | टेलीफोन के बिल | 7-8 दिन |
7 | स्टेशनरी की खरीद | 15 दिन |
8 | हार्डवेयर सामग्री की खरीद | 15-21 दिन |
9 | कंप्यूटर के उपयोग की वस्तुओं की खरीद | 15 दिन |
10 | बिलों का रखरखाव | 15 दिन |
11 | लघु निर्माण कार्य | 15-21 दिन |
12 | चिकित्सा दावे | 15 दिन |
13 | सफाई सामग्री आदि की खरीद | 15 दिन |
14 | चाय/कॉफी अल्पाहार के बिल | 15 दिन |
क्र.सं. | मामले की किस्म | मामले का निपटान करने के लिए समय-सीमा |
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1 | इस्पात मंत्रालय के अन्य अनुभागों और विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त संसद प्रश्नों के लिए सूचना भेजना | 3 दिन |
2 | संसद सदस्य/अति विशिष्ट व्यक्ति से प्राप्त पत्र का उत्तर | प्राप्त होने की तारीख से पावती भेजने के लिए 15 दिन और उत्तर के लिए 30 दिन |
3 | जेपीसी/बीपीएनएसआई/आईएनएसडीएजी/ एनआईएसएसटी से संबंधित प्रशासनिक मामले | 1 मास |
क्र.सं. | मामले की किस्म | मामले का निपटान करने के लिए समय-सीमा |
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1 | अति विशिष्यक्ति के पत्र | प्राप्त होने की तारीख से पावती भेजने के लिए 15 दिन और उत्तर के लिए 30 दिन |
2 | ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैरा | 6 सप्ताह |
3 | ऑक्यूपायर | 3 मास |
4 | की गई कार्रवाई का नोट | 6 सप्ताह |
क्र.सं. | मामले की किस्म | मामले का निपटान करने के लिए समय-सीमा |
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1 | स्टाफ की शिकायतें/जनता की शिकायतें | 3 मास |
2 | अति विशिष्ट व्यक्ति/संसद सदस्य का पत्र | प्राप्त होने की तारीख से पावती भेजने के लिए 15 दिन और उत्तर के लिए 30 दिन |
3 | मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट को सभा पटल पर रखना | बजट सत्र |
क्र.सं. | मामले की किस्म | मामले का निपटान करने के लिए समय-सीमा |
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1 | अनुभागों से अनुवाद के लिए प्राप्त सामग्री | 1750 शब्द प्रति दिन प्रति अनुवादक |
2 | टंकण कार्य | 5400 शब्द प्रति दिन |
3 | सामान्य पत्रों का उत्तर | 7 कार्य दिवस |
4 | अति विशिष्ट व्यक्तियों के पत्र (अंतरिम उत्तर) | प्राप्त होने की तारीख से पावती भेजने के लिए 15 दिन और उत्तर के लिए 30 दिन |
5 | हिंदी अनुभाग से संबंधित बैठक का कार्यवृत्त जारी करना | 15 कार्य दिवस |
6 | निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना | 15 कार्य दिवस |
क्र.सं. | मामले की किस्म | मामले का निपटान करने के लिए समय-सीमा |
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1 | मंत्रिमंडल के मंत्रियों/मंत्रियों/संसद सदस्यों/ विधायकों आदि से प्राप्त वीआईपी पत्र | प्राप्त होने की तारीख से पावती भेजने के लिए 15 दिन और उत्तर के लिए 30 दिन |
2 | बीएसएल/बीएसपी/सेल से संबंधित कर्मचारियों की शिकायतें | 3-5 दिन |
3 | की गई कार्रवाई के नोट/रिपोर्टें | 6 सप्ताह |
4 | लेखापरीक्षा पैरा | 6 सप्ताह |
5 | मंत्रिमंडलीय समिति के लिए ड्राफ्ट नोट का परिचालन | 3 दिन |
6 | बैठकों के कार्यवृत्त जारी करना | 1 सप्ताह |
क्र.सं. | मामले की किस्म | मामले का निपटान करने के लिए समय-सीमा |
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1 | अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त विभिन्न पत्रों को एनएमडीसी को अग्रेषित करना | 3 दिन |
2 | ड्राफ्ट लेखापरीक्षा पैरा का उत्तर | 1 मास |
3 | अति विशिष्ट व्यक्तियों के पत्रों को एनएमडीसी को टिप्पणियों के लिए अग्रेषित करना | 2 दिन |
4 | एनएमडीसी से प्राप्त विविध पत्र | 5 दिन |
5 | फोटो पास के लिए आवेदन-पत्र | 4 दिन |
6 | एनएमडीसी की वार्षिक रिपोर्टों को संसद में प्रस्तुत करना | शरदकालीन सत्र |
7 | एनएमडीसी के साथ हुए समझौता-ज्ञापन को संसद में प्रस्तुत करना | बजट सत्र |
8 | पीईएसबी की सिफारिशों पर कार्रवाई | 3 दिन |
क्र.सं. | मामले की किस्म | मामले का निपटान करने के लिए समय-सीमा |
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1 | अन्य मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त विभिन्न पत्रों को अग्रेषित करना | 3 दिन |
2 | बोर्ड स्तर पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों के संबंध में मॉयल से प्राप्त वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें (रिपोर्टिंग/पुनरीक्षण प्राधिकारी को प्रस्तुत करना) | 3 दिन |
3 | फोटो पास के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना | 4 दिन |
4 | मॉयल और बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज से प्राप्त सूचना के आधार पर विविध विवरणियां प्रस्तुत करना | 3 दिन |
5 | मॉयल और बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज से प्राप्त विविध पत्र | 7 दिन |
6 | पीईएसबी की सिफारिशों पर कार्रवाई | 3 दिन |
7 | मंत्रालय के समन्वय और अन्य अनुभागों को सूचना भेजना (मॉयल और बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज से प्राप्त होने पर) | 3 दिन |
क्र.सं. | मामले की किस्म | मामले का निपटान करने के लिए समय-सीमा |
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1 | पदों का सृजन करना/उन्हें समाप्त करना/जारी रखना | 3 दिन |
2 | शक्तियों का प्रत्यायोजन | 3 दिन |
3 | व्यय संबंधी प्रस्ताव | 3 दिन |
4 | नई कंपनी/सहायक कंपनी बनाना/सृजित करना/अधिग्रहीत करना | 1 सप्ताह |
5 | संशोधित पूंजीगत लागत अनुमान | 1 सप्ताह |
6 | संशोधित पूंजीगत लागत अनुमान | 1 सप्ताह |
7 | विविध मामले जिनमें नियमों/विनियमों की व्याख्या और वित्तीय मामलों में सलाह देना शामिल है | 3 दिन |
8 | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में वेतन में संशोधन, वेतन निर्धारण | 1 सप्ताह |
9 | परियोजनाएं/स्कीमें | 1 सप्ताह |
10 | विदेशों में कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति/ शिष्टमंडल | 2 दिन |
11 | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में समझौता ज्ञापन की जांच | 1 सप्ताह |
12 | सरकारी गारंटियों से संबंधित मामले | 3 दिन |
13 | वित्तीय पुनर्संरचना के संबंध में प्रस्तावों की समीक्षा और उन्हें अंतिम रूप देना | 1-2 सप्ताह |
14 | खर्च में किफायत | 2-3 दिन |
15 | उपर्युक्त को छोड़ कर अन्य कार्य | 3-5 दिन |
क्र.सं. | मामले की किस्म | मामले का निपटान करने के लिए समय-सीमा |
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1 | संसद सदस्यों/अति विशिष्ट व्यक्तियों के मामले | प्राप्त होने की तारीख से पावती भेजने के लिए 15 दिन और उत्तर के लिए 30 दिन |
2 | लेखापरीक्षा पैरा पर भेजी जाने वाली टिप्पणियां | 6 सप्ताह |
3 | सीओपीयू को भेजे जाने वाला लेखापरीक्षा पैरा पर की गई कार्रवाई का नोट | 6 सप्ताह |
4 | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को धनराशि रिलीज करना | प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से एक माह |
5 | वर्ष (एक्स-वाई) के लिए संसद को समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करना | वर्ष ‘ एक्स’ के लिए संसद का बजट सत्र |
6 | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना | संसद का शरदकालीन सत्र |
क्र.सं. | जांच की स्थिति | समय-सीमा |
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1 | यह निर्णय लेना कि क्या शिकायत से सतर्कता संबंधी मामला बनता है | शिकायत के प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह |
2 | शिकायत पर निर्णय लेना कि क्या इसे फाइल कर दिया जाए या इसे केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपा जाए या विभागीय एजेंसी से इसकी जांच करवाई जाए या संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाए | शिकायत के प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह |
3 | जांच करना और रिपोर्ट प्रस्तुत करना | 3 मास |
4 | उन मामलों में जहां आयोग की सलाह अपेक्षित है, केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्टों पर विभागीय टिप्पणियां | डीए को केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के प्राप्त होने की तारीख से एक मास |
5 | विभागीय जांच रिपोर्टों को आयोग को सलाह के लिए भेजना | जांच रिपोर्ट के प्राप्त होने की तारीख से एक मास |
6 | यदि अपेक्षित हो तो आयोग की सलाह पर पुनर्विचार करना | आयोग की सलाह के प्राप्त होने की तारीख से एक मास |
क्र.सं. | मामले की किस्म | मामले का निपटान करने के लिए समय-सीमा |
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1 | संसद सदस्यों/अति विशिष्ट व्यक्तियों से प्राप्त पत्र | प्राप्त होने की तारीख से पावती भेजने के लिए 15 दिन और उत्तर के लिए 30 दिन |
2 | लेखापरीक्षा पैरा पर मंत्रालय द्वारा भेजी जाने वाली टिप्पणियां | 6 सप्ताह |
3 | सीओपीयू को भेजे जाने वाला लेखापरीक्षा पैरा पर की गई कार्रवाई का नोट | 6 सप्ताह |
4 | वर्ष (एक्स-वाई) के लिए संसद को समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करना | वर्ष ‘ एक्स’ के लिए संसद का बजट सत्र |
5 | वर्ष (एक्स-वाई) के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक रिपोर्टें प्रस्तुत करना | ‘ वाई’ में संसद का शरदकालीन सत्र |
क्र.सं. | मामले की किस्म | मामले का निपटान करने के लिए समय-सीमा |
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1 | इस्पात की वस्तुओं पर शुल्क ढांचे के संबंध में विभिन्न फर्मों/एसोसिएशनों से प्राप्त मामले प्रस्तुत करना | 1 सप्ताह |
2 | अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में वाणिज्य विभाग से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों को इस्पात एसोसिएशनों को टिप्पणियों के लिए भेजना | 3 दिन |
3 | विभिन्न मंत्रालयों और मंत्रालय के अंदर अनुभागों को संसद प्रश्नों के लिए सूचना भेजना | 2 दिन |
4 | अति विशिष्ट व्यक्तियों के पत्र | प्राप्त होने की तारीख से पावती भेजने के लिए 15 दिन और उत्तर के लिए 30 दिन |
सेल-पीपी अनुभाग
इस अनुभाग को आबंटित कार्य के स्वरूप को देखते हुए मामलों का निपटान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है क्योंकि सेल/सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों तथा अन्य अनुभागों/मंत्रालयों से सूचना मांगनी होती हैं।
सेल-आरएस अनुभाग
जहां तक लेखापरीक्षा पैरा का संबंध है, लेखापरीक्षा कार्यालय द्वारा उत्तर देने के लिए समय-सीमा (अर्थात 6 सप्ताह) निर्धारित की जा रही है। तथापि, लेखापरीक्षा पैरा का निपटान सेल से उत्तर प्राप्त होने पर निर्भर करता है। इसी प्रकार, अति विशिष्ट व्यक्तियों के पत्रों के उत्तर के लिए, उनके निपटान के लिए सामान्यतया 1 मास का समय अपेक्षित होता है। यह भी सेल से उत्तर प्राप्त करने पर निर्भर करता है।
तकनीकी विंग
सभी मामले तकनीकी स्वरूप के होते हैं और ये अतिरिक्त औद्योगिक सलाहकार (दास) और सहायक औद्योगिक सलाहकार (टी) को प्रस्तुत किए जाते हैं। सामान्यतया तकनीकी अधिकारी ये मामले 7 दिन से अधिक की अवधि तक अपने पास लंबित नहीं रखते हैं।
एचएसएम डेस्क
एचएसएम डेस्क में मामलों का निपटान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी किसी मामले को 7 दिन से अधिक अपने पास नहीं रखे।
आईडी विंग
आईडी विंग में मामलों का निपटान करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है। तथापि, यह सुनिश्चित किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी किसी मामले को 7 दिन से अधिक अपने पास नहीं रखे।
क्र.सं. | मामले की किस्म | बिलों/दावों पर कार्रवाई करने की समय सीमा |
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1 | वेतन बिल | प्रत्येक मास की 25 तारीख तक |
2 | सामान्य भविष्य निधि/त्यौहार/ कार/स्कूटर/भवन-निर्माण अग्रिम/ साईकिल अग्रिमों जैसे बिल | एक दिन |
3 | वाहन भत्ता बिल | प्रत्येक मास की 20 तारीख तक |
4 | समयोपरि भत्ते के बिल | समयोपरि भत्ते के सभी बिल प्राप्त होने के बाद 5 कार्य दिवस |
5 | आकस्मिक बिल | 3 कार्य दिवस। आकस्मिक बिल (अत्यावश्यक स्वरूप के बिल और अग्रिमों को छोड़ कर) मास की 20 तारीख तक प्राप्त किए जाते हैं। |
6 | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में ऋण/सहायता अनुदान आदि रिलीज करने के लिए स्वीकृति पत्र | 1 दिन (बशर्ते कि संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से पूर्व-रसीद और विधिवत रूप से भरा गया वचन-पत्र दे दिया गया हो) |
7 | यात्रा भत्ता बिल | 3 कार्य दिवस |
8 | छुट्टी यात्रा रियायत | 10 कार्य दिवस |
9 | चिकित्सा बिल | 2 कार्य दिवस |
10 | टीडीएस प्रमाण-पत्र जारी करना | प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास में |
11 | जीपीएफ विवरण जारी करना | प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास में |
टिप्पणी: रोकड़ अनुभाग में अपेक्षित समय केवल बिल पर कार्रवाई करने का द्योतक है और वेतन और लेखाधिकारी से चैक प्राप्त होने पर भुगतान रिलीज किया जाएगा।
बजट अनुभाग
अनुभाग को आबंटित कार्य के स्वरूप के कारण, जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, मंत्रालय के अनुभागों/डेस्कों, वित्त मंत्रालय और योजना आयोग के साथ अनोन्यक्रिया शामिल होती है, कार्यों के निपटान के लिए कोई विशेष मानदंड निर्धारित करना संभव नहीं होगा। मामलों का निपटान करने में कार्यालय पद्धति नियम पुस्तिका में निर्धारित सामान्य मानदंडों और सामान्य वित्तीय नियमों, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियमों में निर्धारित विशेष मानदंडों और वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मार्गनिर्देशों (अनुदेशों) का अनुपालन किया जाता है। तथापि, सामान्य और नेमी प्रकार के मामलों में निपटान के लिए 7 दिन की समय-सीमा का पालन किया जाता है। मंत्रालय का निष्कर्ष बजट और अनुदानों की विस्तृत मांगें संसद के बजट सत्र में लोक सभा के पटल पर रखी जाती हैं।